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हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, AIADMK नेता को मिली बड़ी राहत!

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को एआईएडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत का आदेश पलट दिया। हाईकोर्ट ने सूर्यमूर्ति नाम के व्यक्ति द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जुलाई 2022 की जनरल काउंसिल बैठक और पलानीस्वामी को महासचिव चुने जाने की प्रक्रिया को अवैध बताया गया था। अदालत ने साफ कहा कि सूर्यमूर्ति 2018 से पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं, ऐसे में उन्हें पार्टी के फैसलों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

पलानीस्वामी की टीम ने दलील दी थी कि सूर्यमूर्ति न केवल सदस्यता से बाहर हैं बल्कि 2021 विधानसभा चुनाव में पलानीस्वामी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब पलानीस्वामी की महासचिव पद पर स्थिति मजबूत हो गई है। पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद खत्म होने से एआईएडीएमके में नेतृत्व को लेकर बनी अनिश्चितता भी काफी हद तक दूर हो गई है।

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