लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिली है. लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है.
दरअसल, लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में स्थानीय कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है.