योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है वजह

देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के साथ कुछ ढील दी गई। इस ढील में लगभग हर जोन में अलग-अलग नियमों के हिसाब से शराब की दुकानें खुलने की अनुमति भी दि गई। इसका व्यापक असर पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में भी देखा गया।

इसी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मे शराब की बिक्री शुरू करने के योगी सरकार के फैसले पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को 12 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। इस मामले में अब 12 मई को अगली सुनवाई होगी।

प्रदेश में शराब की बिक्री लॉकडाउन के दौरान शुरू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता सुनील चौधरी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है। 

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