- उत्तर प्रदेश के पांच शहरों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुरनगर, प्रयागराज और गोरखपुर) में लॉकडाउन नहीं लगेगा.
- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
- इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे,
- क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं.
लखनऊ/
यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को राहत मिल गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।
सरकार की दलील- कार्यपालिका के अधिकार में दखल
यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका के जरिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है।