उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर उसे जमानत देने की राहत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल लागू नहीं होगा, यानी कुलदीप सेंगर को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को राहत देते हुए कहा था कि वह तकनीकी रूप से लोक सेवक नहीं था, इसलिए उसके मामले में सख्त सजा के प्रावधान लागू नहीं होते। इसी आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि और सजा पर कोई ढील नहीं दी जा सकती, जब तक मामले की पूरी सुनवाई न हो जाए।
गौरतलब है कि 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले ने देशभर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया पैदा की थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा, और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अंतिम निर्णय शीर्ष अदालत की सुनवाई के बाद ही होगा।
सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका हाई कोर्ट के आदेश पर…..






