Lockdown-5 In UP: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद…

  • योगी आदित्यनाथ सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक,
  • राज्य के सभी अनलॉक 1 के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल्स खोले जाएंगे
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी ऐहतियात का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम, ‌स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है।

लखनऊ: देश भर में जारी कोरोना महामारी के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।

योगी सरकार के नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य के सभी अनलॉक 1 के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल्स खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी ऐहतियात का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

वहीं सिनेमा हॉल, जिम, ‌स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है और इनको कब खोला जाएगा इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि नई गाइडलाइंस 1 जून से लागू कर दी जाएंगी।

इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और लोगों को इसमें काफी सुविधाएं देने की कोशिश रहेगी।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा।   

  • 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। 
  • जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है।
  • एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
  • एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा।
  • केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। 
  • दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा। 
  • समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी।
  • कार्यालयों में तीन पालियों में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
  • नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।
  • बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।
  • सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंंगे।
  • सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। 
  • मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। 
  • रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
  • बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
  • कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
  • दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट। 
  • ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग बैठ सकेंगे।
  • बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा।
  • पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे
  • सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
  • एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें।
  • 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। 
  • अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी। 
  • औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।
  • बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। 
  • रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
Share
Now