सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।सपा नेता आजम खां के बेटे के लाड़ – प्यार ने उनके परिवार को संकट में डाल दिया है। अपने पद का इस्तेमाल कर उन्होंने बेटे अब्दुल्ला को विधायक तो बनवा दिया, लेकिन इसका असर यह हुआ कि उनके सियासी सफर पर संकट के बादल मंडराने लगे। मुश्किल इतनी बढ़ी कि अब्दुल्ला को को अपने माता-पिता के साथ जेल जाना पड़ा।सपा नेता आजम खां रामपुर विधानसभा सीट से दस बार विधायक रह चुके हैं। वो प्रदेश में चार बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा वह 2019 में रामपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे और एक बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनकी पत्नी विधायक और राज्यसभा सदस्य रही हैं। अपने पुत्र अब्दुल्ला को उन्होंने 2017 में विधायक तो बनवा दिया लेकिन उम्र के विवाद में हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी रद कर दी। अब्दुल्ला 2022 में फिर से स्वार सीट से विधायक बन गए , लेकिन छजलैट प्रकरण के मुकदमे में मुरादाबाद की कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के कारण उनकी विधायकी चली गई। आजम खां और अब्दुल्ला आजम तो पहले दंडित थे, लेकिन अब डॉ. तजीन फात्मा भी इस श्रेणी में शामिल हो गई हैं। दरअसल शैक्षिक प्रमाणपत्रों में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 01 जनवरी 1993 है। इसके हिसाब से वो 2017 का विधानसभा चुनाव के दौरान न्यूनतम आयु की सीमा को पूरा नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 बताकर चुनाव लड़ा। उनका एक जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ है दो दूसरा रामपुर नगरपालिका से। 2017 में जब अब्दुल्ला ने सपा की टिकट पर चुनाव जीता था तो उनके मुकाबले बसपा के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनकी चुनाव याचिका पर अपना फैसला देते हुए अब्दुल्ला की विधायकी को रद कर दिया था। अब्दुल्ला इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको बड़ा झटका लगा था। सत्ता परिवर्तन के बाद उस वक्त के भाजपा नेता और वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले को लेकर गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने के लिए दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए और इनका इस्तेमाल भी किया। इन आरोपों को अभियोजन की ओर से साबित भी कर दिया गया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी इस बात का जिक्र किया कि आजम खां ने अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल किया। यानि की कुल मिलाकर अपने बेटे को कम उम्र में विधायक बनाने के फेर में पूरे परिवार को संकट में ही नहीं डाला बल्कि जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया।