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GST में आया बड़ा भूचाल! अब इन 10 चीजों के दाम होंगे कम, इनपर बढ़ेगा खर्च….

केंद्र सरकार ने देश की कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब 22 सितंबर से देश में जीएसटी की सिर्फ दो दरें ही लागू होंगी। पहले जहाँ 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरें थीं, अब 12% और 28% के स्लैब हटा दिए जाएंगे। वहीं, कुछ चुनिंदा लग्जरी आइटम्स पर अब 40% तक जीएसटी लगेगा। इस बदलाव का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा, खासकर मिडिल क्लास परिवारों को।


1. एसी, टीवी, मॉनिटर और डिशवॉशर अब होंगे सस्ते
सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर लगने वाली जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यही नहीं, अब छोटे-बड़े सभी टीवी और मॉनिटर्स पर भी एक समान 18% जीएसटी लगेगा। पहले सिर्फ 32 इंच तक के टीवी पर ही 18% टैक्स था, उससे बड़े पर 28% देना पड़ता था। अब ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे।

2. नजर के चश्मे और गॉगल्स पर टैक्स में बड़ी राहत
अब नजर के चश्मे और गॉगल्स खरीदना भी सस्ता हो गया है। इन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले ये क्रमशः 12% और 18% के स्लैब में आते थे। हालांकि, फैशन या अन्य प्रकार के गॉगल्स पर अभी भी 18% टैक्स जारी रहेगा।

3. रोजमर्रा के सौंदर्य उत्पादों पर भारी कटौती
फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल, टूथब्रश और लोशन जैसे दैनिक इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 18% टैक्स देना पड़ता था। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और रोज की जरूरी चीज़ें अब ज्यादा महंगी नहीं लगेंगी।

4. कुछ पेय पदार्थों पर 40% जीएसटी क्यों?
सरकार ने कुछ विशेष गैर-मादक पेय पदार्थों पर 40% की ऊंची दर इसलिए तय की है ताकि टैक्स ढांचे को एक समान और साफ-सुथरा बनाया जा सके। इसका मकसद गलत वर्गीकरण और कर विवादों से बचना है, जिससे व्यवस्था सरल और स्पष्ट बनी रहे।

5. दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर राहत
अब सभी सामान्य दवाओं पर केवल 5% जीएसटी लगेगा, जबकि कुछ जरूरी दवाएं पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दी गई हैं। यही नहीं, मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा उपकरणों पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स देना होगा, जिससे हेल्थकेयर सेक्टर को बड़ी राहत मिली है।

6. थ्री-व्हीलर वाहन खरीदना अब हुआ आसान
अगर आप थ्री-व्हीलर खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब इन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे खासकर छोटे व्यापारी और ग्रामीण परिवहन से जुड़े लोग सीधा लाभ उठा पाएंगे।

7. साइकिल और इसके पुर्जों पर टैक्स घटाया गया
साइकिल और इसके सभी पार्ट्स पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर छोटे दुकानदारों तक को फायदा होगा, क्योंकि साइकिल आज भी बहुतों के लिए जरूरी साधन है।

8. फेस पाउडर और शैंपू पर टैक्स कटौती का उद्देश्य क्या है?
सरकार ने बताया कि ये प्रोडक्ट्स केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत भी हैं। टैक्स कम करने का मकसद सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि टैक्स सिस्टम को आसान और एक समान बनाना है। अगर ब्रांड या कीमत के आधार पर टैक्स लगाया जाता, तो पूरी व्यवस्था जटिल हो जाती।

9. सैलून और फिटनेस सेवाओं पर भी राहत
अब ब्यूटी और फिटनेस सेवाओं जैसे सैलून, योगा क्लासेस, जिम और हेल्थ क्लब पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले ये सभी सेवाएं 18% टैक्स के दायरे में आती थीं। हालांकि, इस नई दर के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलेगा।

10. एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर टैक्स में राहत
एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले इन पर 28% टैक्स देना होता था। इससे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरी संसाधन सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगे।

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