यूपी: धार्मिक स्थल, मॉल्स, होटल एवं रेस्टोरेंट को लेकर एडवाइजरी जारी

कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्भन्द में धार्मिक/पुजा स्थलो, कार्यालयो, रेस्टोरेंट, मॉल्स, होटल एवं रेस्टोरेंट को लेकर यूपी सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गयी है।

शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए दिशा निर्देश

सीसीटीवी काम करने चाहिए, सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइज़र रखना अनिवार्य होगा।

जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी।

किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है।

होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते।

फ़ूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फ़ीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं।

बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है।

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