कोरोना वायरस के कहर के चलते पूरे देशभर में लगा लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो चुका है और आज (1 जून) से ‘अनलॉक-1’ शुरू होने जा रहा है जिसमें कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी पूरे देश में काफी हद तक छूट दी गई है। यह अनलॉक-1 30 जून तक जारी रहेगा।
इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 के संबंध में दिशानिर्देश रविवार को जारी किए जिसमें प्रदेश के भीतर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है। कहीं आने-जाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि गाजियाबाद व नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज से सभी बस और टैक्सी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दोपहिया वाहन पर हेल्मेट और मास्क लगाकर दो लोग बैठ सकेंगे। वहीं, सभी बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।
मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सैनिटाइजेशन व मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा।
अब पास की जरूरत नहीं होगी
उत्तर प्रदेश में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने को अभी अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी कहा गया है कि जुलाई में इन्हें खोला जाना प्रस्तावित हैै
। हालांकि वहां आने वाले लोगों को पूरी तरह से सेनेटाइज करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अब पास की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है।
1 जून से चलेंगी जिलों के बीच रोडवेज बस
परिवहन निगम 1 जून सुबह 8 बजे से प्रदेश के अंदर समस्त प्रकार के अंतर्जनपदीय बस सेवाएं फिर से शुरू करेगा। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर इस शर्त पर अनुमति दी गई है कि निर्धारित सीट क्षमता का पालन हो और स्टैंडिंग की अनुमति नहीं है।
संचालन के समय चालक, परिचालक मास्क और ग्लव्स जरूर पहनेंगे। यात्री भी फेस मास्क पहनेंगे। बसों का नियमित सेनिटाइजेशन होगा। बसों में यात्रियों को बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग जरूरी है। बस स्टेशन या बस स्टैंड के पास 108 ऐम्बुलैंस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सिटी बसें भी इन्हीं नियमों के अनुसार चलेंगी।
बिना मास्क के नहीं मिलेगा कोई सामान
पूरे प्रदेश में सभी दुकानों में काम करने वालों को फेस मास्क, ग्लव्स और सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा यदि किसी भी ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा।
सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार
सभी बाजारों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाएगा। इन्हें इस तरह खोला जाएगा कि अलग-अलग दिन अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
स्थानीय व्यापारी मंडलों से विचार विमर्श करके यह व्यवस्था बनाई जाएगी। सुपर मार्केट खोले जा सकेंगे बशर्ते वहां भी सोशल डिस्टेसिंग और सेनिटाइजेशन के सभी नियमों का पालन हो
टैक्सी, कैब, थ्री वीलर, ऑटो, ई रिक्शा चलेंगे
इन सभी वाहनों को इस शर्त पर मंजूरी मिली है कि ये अपनी निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाएंगे। सभी यात्री फेस मास्क या कवर पहनेंगे। सेनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। निजी कारों में भी यही नियम लगेगा।
पार्कों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के बाद अनुमति
पार्कों में सुबह सैर या कसरत के लिए सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लेकिन इस दौरान सोशिल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन व सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे पूरी एहतियातों के साथ लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।