केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत'देर रात आदेश क्या जारी-नगर निकाय से बाहर की दुकानें खोली जा सकती हैं'लेकिन सोशल डिस्टेंस का करना होगा पालन? - Express News Bharat
September 29, 2023

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केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत’देर रात आदेश क्या जारी-नगर निकाय से बाहर की दुकानें खोली जा सकती हैं’लेकिन सोशल डिस्टेंस का करना होगा पालन?

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देर रात के आदेश जारी, शनिवार से किया बाजारों में दुकान खोलने की अनुमति देने का फैसला।
  • मास्क_ सहित सोशल डिस्टेंस का करना होगा पालन!
  • शॉपिंग मॉल और पढ़े कॉन्प्लेक्स नहीं खोले जाएंगे।
  • इस उम्मीद के साथ कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कुछ शर्तों के साथ शनिवार से बाजारों में दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जारी विज्ञप्ति में गृह सचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं। 

इसमें कुछ संशोधन करते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में दुकानें जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उन सबको उनके 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी जा रही है।

शर्त यह रहेगी कि इन कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। 

हालांकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।यह आदेश शुक्रवार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है। हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है।

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