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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक, निर्माण की इजाजत…

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगे प्रतिबंध से जुड़े मामले में साफ किया है कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में उनकी बिक्री की इजाज़त नहीं होगी। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पटाखा बनाने वाले उद्योग और लोगों के स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा।

कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, लेकिन इसके लिए निर्माताओं को NEERI और PESO से अनुमति लेनी होगी। हालांकि अगली सुनवाई तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी चीज़ पर पूरी तरह से बैन लगाया जाता है, तो माफिया सक्रिय हो जाते हैं और उल्टी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

इसलिए ऐसा समाधान निकाला जाना ज़रूरी है जिससे पर्यावरण और लोगों की आजीविका, दोनों सुरक्षित रहें।निर्माताओं को पटाखे बनाने की अनुमति तो होगी, लेकिन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

रिपोर्ट : ज्योति नौटियाल

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