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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां तैयार करना…

चित्रकूट – निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अन्तर्गत नोटिस
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश चन्द्र निगम ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31(3) के अनुपालन में इलाहाबाद-झांसी अण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिसका विवरण नीचे ती गयी प्रथम अनुसूची में प्रकाशित है, उसमें अंकित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि नामावली में अपना नाम शामिल करवाने के लिए यह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से संलग्न फार्म- 18. जिसकी प्रतिलिपि ने दूसरी अनुसूची में दी गयी है, में आवेदन उसके कार्यालय में 06 नवम्बर, 2025 (गुरुवार) तक भेज दें या जमा करवा दें, आवेदक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/पदाभिहीत अधिकारियों, जिनके ब्बीरे नीचे प्रथम अनुसूची दिए गए है को भी भेजे जा सकते है,जैसा कि किसी भी निर्वाचन से पहले प्रत्येक बार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली नई तैयार की जानी अपेक्षित है इसलिए इन निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा निर्वाचक नामावली में शामिल नामों वाले सभी व्यक्तियों को भी विहित फार्म में नये आवेदन जमा करने चाहिए।
अर्हताएं ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है तथा 01 नवंबर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अभवा समतुल्य अहंता रखता है तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। उक्त समतुल्य अर्हताओं की सूची नीचे दी गयी प्रषण अनुसूची में उल्लिखित अधिकारियों के पास उपलब्ध है। तीन वर्ष की अवधि की गणनास तारीख से की जाएगी जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया था,फार्म (दूसरी अनुसूची में संलग्न) में आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक समर्थक दस्तावेज का होना अनिवार्य है-विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल रूप में विधी/ विप्लोमा प्रमाण पत्र या विधिवत रूप से उसकी ति फोले जिसे प्रथम अनुसूची में पल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा विधिवत रूप से साधारित किया गया हो और जो निम्नलिखित बैंक का हो (क) तहसीलदार (ख) सरकारी डिग्री कालेजों/इंटर प्रधा(५) सरकारी महिला विधी कालेजों/ इंटर कालेजों के प्रधानाचार्य (0) सभी ब्लाकों के सक विकास अधिकारी तथा (क) नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के कार्यपालक अधिकारी (राजपत्रित) और (५)धित जिले के सभी सपति अधिकारी तथा नोटरी पब्लिक या सरकारी रिकार्ड प्रविष्टि की प्रति या कार्यालयों के राजपवित प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप मेस्नातक कर्मचारी को जारी किया गया प्रभात्र जिसे तीसरी अनुसूची के रूप में दिया गया है, उसके संरक्षण में सरकारी रिकार्डों में प्रतिषियों सबंधी या साविधिक निकाय की रिकार्ड में प्रतिष्टि की प्रति, कार्पोरेशन या सार्वजनिक उपक्रम जिसमे दावेदार की विधी विपतोगा या प्रभाणपत्र का उल्लेख हो तथा इन्हें संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अनुप्राणित किया गया हो,विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत स्नातक के रूप में जारी पंजीकरण कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति, अधिवकाओं की नवपंजीकृतकों की सूची में सुसंगत प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति चिकित्सकों के रजिस्टर, नार्टड एकातीर के रजिस्टर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स द्वारा रखे गये इंजीनियरों के रजिस्टर की अनुप्रमाणित प्रतिदादा गाविसके साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध काया ऐसे कालेज विभागीय प्रमुख जिसके अधीन उसने पढ़ाई की थी, की ओर से दिया सबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई मूल अंकतालिका या उसकी कोई स्वप्रमाणित प्रति को कि अपर पदानिहीत अधिकारी द्वारा नितितकी सबंध में स्पष्ट उल्लेख हो कि पात्र व्यक्तियों को यथा प्रक्रिया निम्नानुसार पैरा 3 में सूचीबद्ध समर्थक दस्तावेजों सहित इस संबंध में निर्धारित फार्म-18 में अपने नामों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए:-
जिन मामलों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / पदाभिहीत अधिकारी को आवेदन डाक द्वारा भेजे जाते है, उन मामलों में आवेदक को अपने आवेदन के साथ स्वप्रमाणित तथा अपर पदाभिहीत अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अंक तालिका की प्रति संलग्न करनी होगी।
जिन मामलों में आवेदक सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से इस प्रयोजनार्थ विधिवत रूप से नियुक्त पदाभिहीत अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन जमा कराते है. वे पदाभिहीत अधिकारी के समक्ष मूल डिग्री/प्रमाण पत्र/अंकतालिका प्रस्तुत करेंगे। ऐसा कोई भी आवेदन जिसमें उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया होगा उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा “अपूर्ण” मानकर अस्वीकृत कर दिया जाएगा,बड़ी संख्या में जमा कराए गए आवेदनों, चाहे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाया गया हो या डाक द्वारा, पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समावेशन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, संस्थाओं के प्रमुख अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों के आवेदन अग्रेसित कर सकते हैं। किसी कुटुम्ब का एक सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों के फार्म-18 जमा करवा सकता है तथा प्रत्येक सदस्य के संबंध में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ‘या’ आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित अनुसमर्थक दस्तावेज अपर पदाभिहीत अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित करवाकर जमा करेगा,इस संबंध में यह नोट कर लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो आवेदन में ऐसा वक्तव्य या घोषणा करता है जो असत्य है और जिसके संबंध में वह ऐसा मानता है या जानता है कि वह असत्य है या ऐसा मानता है कि वह सत्य नहीं है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा,फार्म-18 में मुद्रित आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / पदाभिहीत अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते है। हस्तलिखित, टंकित, साइकलोस्टाइल किए गए निजी तौर से मुद्रित/डात्तनलोड किए गए फार्म मी स्वीकार किये जाएगें।
जनपद-चित्रकूट शिवशरणप्पा जी०एन०, जिलाधिकारी, चित्रकूट / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मो०नं० 9454417532
पूजा साहू, उप जिलाधिकारी, कर्वी मो०नं० 9454415959 (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), राम ऋषि रमन, उप जिलाधिकारी, मऊ मो०नं० 9454415960 (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), फूलचन्द यादव, उप जिलाधिकारी, राजापुर मो०नं० 9454415962 (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), मो० जसीम, उप जिलाधिकारी, मानिकपुर मो0नं0 9454415961 (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), चन्द्रकान्त तिवारी, तहसीलदार, कर्वी मो०नं० 9454415965 (सहायक निर्मायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), रामसुधार, तहसीलदार, मऊ मो०नं० 9454416964 (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), भारत प्रताप सिंह, तहसीलदार, राजापुर मो0नं0 9454415966 (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) दयाशंकर वर्मा तहसीलदार, मानिकपुर मो0नं0 9454415965,
रणवीर प्रताप सिंह प्रधानाचार्य, चित्रकूट इण्टर कालेज मो0नं0
9415182214 7985330126
162व163-चित्रकूट इण्टर कालेज कर्वी
खण्ड सं0-206 नगर पालिका परिषद कर्वी के समस्त शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के लिये
मती महिमा विधार्थी खण्ड विकास अधिकारी कर्वी 7081513617
164व165-कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी चित्रकूट धाम कर्वी
खण्ड सं0-207 विकास खण्ड चित्रकूट धाम कर्वी के समस्त ग्रामीण क्षेत्र तथा विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम भौरी के मतदाताओं के लिए
पवन सिंह खण्ड विकास अधिकारी मानिकपुर 8303806369
166-कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मानिकपुर
खण्ड सं0-208 नगर पंचायत मानिकपुर सरहट एंव विकास खण्ठ मानिकपुर के समस्त ग्रामीण क्षेत्र (ग्राम भौरी को छोडकर) के मतदाताओं के लिए
संजय पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी पहाड़ी 9140673002
167-कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पहाड़ी
खण्ड सं०-209 विकास खण्ड पहाडी के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं के लिए
ओम प्रकाश यादव खण्ड विकास अधिकारी मऊ 9415974525
168व169-कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मऊ
खण्ड सं0-210 विकास खण्ड मऊ के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं के लिए
हरिओम गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी रामनगर 9415650948
170-कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी रामनगर
खण्ड सं0-211 विकास खण्ड रामनगर के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं के लिए
सूरभान प्रताप सिंह प्रधानाचार्य, श्री तुलसी इण्टर कालेज राजापुर 9450371995
171-कार्यालय नगर पंचायत राजापुर
खण्ड सं0-212 नगर पंचायत राजापुर के समस्त शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के लिए है।

रिपोर्ट संजय मिश्रा

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