17 से 27 फरवरी तक के लिए आवेदन शुरू। 6 मार्च को होगी लॉटरी
सहारनपुर। जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह अपनी कुशल रणनीति और निपुणता से न केवल सरकार के राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं, बल्कि अवैध शराब के कारोबार पर भी पूरी तरह से शिकंजा कसने में सफल हो रहे हैं। नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है। महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिले में अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और शराब की बिक्री नियंत्रित एवं कानूनी दायरे में रहेगी। महेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में आबकारी विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर कई शराब तस्करों को गिरफ्तार कर अवैध शराब बरामद किया है। कई कारोबारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है।सहारनपुर में आबकारी विभाग का यह कदम सरकार की आय बढ़ाने के साथ साथ अवैध शराब माफियाओं पर भी करारा प्रहार कर रहा है। इससे जिले में कानूनी रूप से शराब कारोबार को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। ई-लॉटरी प्रक्रिया और अवैध शराब के खिलाफ सख्ती से सहारनपुर आबकारी विभाग सरकार के राजस्व को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत ई-लॉटरी प्रक्रिया के लिए आवेदन 17 फरवरी से 27 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके
बाद 6 मार्च को सुबह 11 बजे ई लॉटरी का आयोजन किया जाएगा।।
आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन की पात्रताः
1-नागरिकताः आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है।
2-भागीदारी फर्म/कंपनीः भागीदारी फर्म अथवा कंपनी फुटकर दुकानों के आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगी।
3-आयु सीमाः आवेदन करते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
4-आवेदन संख्याः एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित हो सकेंगी।
5-धरोहर धनराशिः इस वर्ष ई-लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है ।
6-आवश्यक दस्तावेजः आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत (अपलोड) करना अनिवार्य होगाः
- पैनकार्ड (जिसके पैन नंबर में चौथे स्थान पर ‘पी’ लिखा हो)।
- हैसियत प्रमाण-पत्र या अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र।
- आयकर रिटर्न का विवरण।
- पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
7-लाइसेंस फीस जमाः चयनित आवेदकों को देशी मदिरा की दुकान के लिए वर्ष 2025-26 की निर्धारित सम्पूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस एवं कम्पोजिट दुकान (अंग्रेजी बीयर) तथा मॉडल शॉप के लिए सम्पूर्ण लाइसेंस फीस आवंटन प्रमाण-पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
8-नवीनीकरण विकल्पः वर्ष
2025-26 में ई-लॉटरी द्वारा व्यवस्थित समस्त दुकानों का आगामी वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा।
9-प्रतिभूति धनराशि जमाः
चयनित आवेदकों को ई-लॉटरी से प्राप्त होने वाली दुकान की प्रतिभूति धनराशि (लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 10 दिवस के अंदर, 30 प्रतिशत 25 दिवस के अंदर, और शेष 20 प्रतिशत 35 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।
10-न्यूनतम कोटा उठानः चयनित
आवेदक के लिए दुकान के आवंटन के पश्चात देशी मदिरा में निर्धारित बल्क लीटर में न्यूनतम कोटा एवं कम्पोजिट दुकान (अंग्रेजी बीयर) तथा मॉडल शॉप में निर्धारित रुपये में न्यूनतम राजस्व नियमानुसार उठाना बाध्यकारी होगा।
11-प्रोसेसिंग फीसः इस वर्ष
2025-26 के लिए प्रोसेसिंग फीस (आवेदन शुल्क) ई-लॉटरी पोर्टल पर नियमानुसार देय होगी, जो वापस नहीं होगी।
आवेदन प्रक्रिया के लिए, आवेदक को ई-लॉटरी पोर्टल exciseelot-teryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। पोर्टल पर संबंधित सूचनाएं भरते हुए आगे बढ़ें। इन नियमों का पालन करते हुए, आवेदक वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के तहत आवेदन कर सकते हैं।
रिपोर्ट नीरज जॉय