पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और इस मामले में संजय रॉय को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि यह सजा अपराध की गंभीरता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है ।
वही, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है और उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है । यह मामला पिछले साल अगस्त में सामने आया था, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया था ताकि डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई। राज्य पुलिस द्वारा जांच किये गए ऐसे ही कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई। मैं (फैसले से) संतुष्ट नहीं हूं।’’ सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को राज्य सरकार द्वारा संचालित आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को, रॉय को पिछले वर्ष 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया था।
रिपोर्ट:- कनक चौहान