भीनमाल के नाहर हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जालोर ने बड़ा फैसला सुनाया है।
आयोग ने नाहर हॉस्पिटल, संबंधित डॉक्टर और बीमा कंपनी को मरीज के परिजनों को ₹1.01 लाख क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। भुगतान 45 दिनों में करना होगा, अन्यथा 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
आयोग ने अस्पताल, चिकित्सक और बीमा कंपनी को भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं करने की सख्त हिदायत देते हुए उपभोक्ता कल्याण कोष में ₹1.50 लाख जमा कराने का भी आदेश दिया है।
मामला वर्ष 2023 में ऑपरेशन के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने और बाद में उपचार के दौरान हुई मौत से जुड़ा है।
रिपोर्ट भरत सोलंकी






