
उत्तराखंड लॉकडाउन-2 लागू होने की स्थिति में घर से बाहर निकलने पर हो सकता है मास्क लगाना अनिवार्य

लॉकडाउन-2 लागू होने की स्थिति में घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने को अनिवार्य किया जा सकता है। अनिवार्यता के बाद ऐसा न करने की सूरत में 6 माह जेल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कई राज्यों में धारा 188 के तहत मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की बाध्यता है। बिना मास्क बाहर जाते पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा हो सकता है। जिसमें छः माह की सजा का प्रावधान है। हालांकि उत्तराखंड में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन 15 से अगर लॉकडाउन-2 शुरू होता है तो यहां भी मास्क अनिवार्य किया जा सकता है।
केंद्र की ओर से मंगलवार को लॉकडाउन टू के निर्देश आने प र ये प्रावधान अनिवार्य हो सकता है। अभी उत्तराखंड में मास्क पहनने की अनिवार्यता नहीं है। लॉकडाउन टू में इसकी अनिवार्यता हो सकती है। मंगलवार को केंद्र से दिशा निर्देश के अनुसार ही ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी।