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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पीएम मोदी की डिग्री रहेगी गुप्त, CIC का आदेश पलटा……

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था।

यह फैसला जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर दिया। यूनिवर्सिटी ने CIC के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल, नीरज नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई दायर की थी। इसके बाद 21 दिसंबर 2016 को CIC ने आदेश दिया था कि 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड दिखाए जाएं। उसी साल नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी।

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