भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तराखंड परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार निलंबित
देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम ने उप महाप्रबंधक (वित्त) भूपेंद्र कुमार को गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विजिलेंस, देहरादून में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7, 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मुकदमा संख्या 9/2025 दर्ज किया गया है। वर्तमान में मामले की जांच जारी है।
निगम का निलंबन आदेश
परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने 8 अगस्त को आदेश जारी करते हुए यह कार्रवाई उत्तराखंड परिवहन निगम अधिकारी सेवा (सामान्य) विनियमावली, 2009 के विनियम 77 के तहत की। निलंबन अवधि में भूपेंद्र कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता, अवकाश वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते पात्रता अनुसार मिलेंगे, बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि निलंबन के दौरान किसी अन्य व्यवसाय या सेवा में संलग्न नहीं हैं।
आरोप और जांच
विजिलेंस के अनुसार, भूपेंद्र कुमार पर अनुबंधित बस ऑपरेटरों और ढाबा संचालकों से भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया।
17 जुलाई 2025 को केस दर्ज
बैंक खातों में ₹59,82,300 अवैध जमा का खुलासा
दो वर्षों से जांच अधीन
मामले की आगे की कार्रवाई विजिलेंस की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।






