BSP सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त! सजा के मात्र 56 घंटे के ….

गाजीपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अफजाल को 16 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया गया था और 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उनके भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड और रुंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर ऐक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी।

नियम के मुताबिक, 2 साल या इससे ज्यादा की सजा पर सांसदों या विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अफजाल से पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की भी सदस्यता सजा होने के बाद जा चुकी है। इसके अलावा बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी हाल ही में 2013 दंगों में दोषी करार दिए जाने के बाद सदस्यता खत्म कर दी गई थी।

अफजाल का राजनीतिक करियर
अफजाल अंसारी साल 2004 में पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2005 में उन्हें कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में जेल जाना पड़ा था। साल 2009 में उन्हें सपा से टिकट नहीं मिला तो वह बीएसपी में शामिल हो गए थे। इस बार उन्हें जीत नहीं मिली और सपा के प्रत्याशी से अफजाल चुनाव हार गए। साल 2014 में बलिया सीट से उन्होंने कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन फिर उन्हें हार मिली। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वह अपने पूरे परिवार के साथ बीएसपी में शामिल हो गए थे।

गैंगस्टर ऐक्ट केस में मिली 4 साल की सजा
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा और बसपा के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया था। गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़े इस चुनाव में अफजाल ने जीत हासिल की और दूसरी बार सांसद बने। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट से बरी हो गए थे लेकिन इसी केस से जुड़े गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया और 4 साल की सजा सुनाई।

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