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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त कहा सभी कुत्ते भेजे जाएं….

देश में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के मामलों के बीच Supreme Court of India ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों में रेबीज की पुष्टि हो चुकी हो या जो गंभीर रूप से बीमार हों और लोगों के लिए खतरा बन रहे हों, उन्हें मानवीय तरीके से मारा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह कदम केवल विशेष परिस्थितियों में उठाया जाएगा और इसके लिए तय मेडिकल और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन जरूरी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आम और स्वस्थ आवारा कुत्तों के खिलाफ किसी तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यों और नगर निकायों को निर्देश दिए कि वे रेबीज नियंत्रण, कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से लागू करें, ताकि लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे और पशु अधिकारों का भी सम्मान हो।
इस फैसले के बाद पशु प्रेमियों और आम लोगों के बीच नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ लोग इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं कई पशु अधिकार संगठन इसे संवेदनशील मुद्दा मान रहे हैं।

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