सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव को एक बड़ी राहत दी है। सांप के ज़हर से जुड़ी आपराधिक केस की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एल्विश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। मामला नवंबर 2023 का है, जब नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी में सांप और ज़हर के कथित इस्तेमाल को लेकर एल्विश और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने चार्जशीट और समन को चुनौती दी थी। पुलिस और वन विभाग की जांच के बाद चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि एल्विश ने रेव पार्टियों और यूट्यूब वीडियो के लिए सांपों और ज़हर का इस्तेमाल किया और विदेशी मेहमानों को नशा कराया। उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, एनडीपीएस और IPC की कई धाराओं में केस दर्ज है। एल्विश का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।






