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संभल हिंसा केस में ASP अनुज चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक….

संभल हिंसा मामले में बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASP अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज की जाने वाली FIR पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय आया जब निचली अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।
बताया जा रहा है कि संभल में हुई हिंसा को लेकर कुछ शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। इसी आधार पर लोअर कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
हालांकि, इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक FIR दर्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब भी तलब किया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल ASP अनुज चौधरी को राहत मिली है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि FIR दर्ज होगी या नहीं।
संभल हिंसा प्रकरण पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह आदेश मामले को नया कानूनी आयाम देता है।
जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, इस केस से जुड़े और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल, FIR पर लगी रोक ने पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

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