Home / News / थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छ.ग.)अपराध क्रमांक 222/25 धारा 64(2),(एम) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट

थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छ.ग.)अपराध क्रमांक 222/25 धारा 64(2),(एम) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट

संवाददाता जीके कुर्रे जिला सक्ति CG

’’ नाबालिक लडकी को प्यार करने व शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण करना नाबालिक लड़की को बलात्कार करने वाले आरोपी गिरफतार भेजा गया जेल

’’ आरोपी – अमित सूर्यवंशी पिता देवकी नंदन सूर्यवंशी उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 12 मुक्ताराजा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग)’’

’’ थाना बाराद्वार – विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक पीड़िता को वर्ष 2016-17 से 15.06.25 तक आरोपी अमित सूर्यवंशी के द्वारा प्यार करने एवं शादी करने का झांसा देकर पीड़िता को लगातार दैहिक शोषण करने की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया । उक्त घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री मनीष कुंवर सक्ती से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर आरोपी को उसके घर ग्राम मुक्ताराजा से आरोपी अमित सूर्यवंशी पिता देवकी नंदन सूर्यवंशी उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 12 मुक्ताराजा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) के विरूध्द कार्यवाही करते हुये दिनांक 30.08.25 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय पेश किया गया है
’’ उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण राजपूत ,सउनि यशवंत राठौर, मप्रआर. श्यामा जायसवाल, मआर. रेखा राठौर ,आर. योगेश राठौर ,आर. दिलसाय सेानवानी, आर. किशोर सिदार, का योगदान रहा।

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