समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शस्त्र लाइसेंस के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
यह मामला शस्त्र लाइसेंस से संबंधित कथित अनियमितताओं और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोपों से जुड़ा है। पुलिस जांच के दौरान इस प्रकरण में अफजाल अंसारी के साथ तत्कालीन दो शस्त्र लिपिक गौरी शंकर और सुग्रीव तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है।
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अब राज्य सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई के बाद अदालत इस मामले में आगे का फैसला करेगी।






