सागर (मध्यप्रदेश)
लालसाहब लोधी
सागर
जिले में आयोजित जिला स्तरीय पेयजल समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खुरई तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रहली को बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि 27 मई 2026 को कलेक्टर श्रीमती पाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पेयजल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की सूचना संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार मीडिया के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराई गई थी, इसके बावजूद दोनों अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए।
सूचना पत्र में कहा गया है कि बिना पूर्व सूचना बैठक से अनुपस्थित रहना शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं शासकीय कार्यों में लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के विपरीत होने से दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आता है।
दोनों अधिकारियों को नोटिस प्राप्ति से तीन दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने अथवा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।






