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धामी सरकार का सख्त आदेश: यात्रा मार्ग की हर फूड दुकान पर लगेगा ID, नाम और लाइसेंस!

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब यात्रा मार्ग पर मौजूद हर फूड स्टॉल और दुकान को दुकानदार का नाम, पहचान पत्र और लाइसेंस साफ तौर पर लगाना जरूरी होगा। अगर किसी ने नियमों को नजरअंदाज किया तो उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
स्वास्थ्य सचिव और एफडीए कमिश्नर डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में मिलावटखोरी रोकने के लिए एक खास अभियान चलाया जाएगा। साथ ही खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन हर हाल में करना होगा।

छोटे व्यापारियों और ठेले-फड़ वालों के लिए भी सख्त नियम

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, इसके लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब हर फूड स्टॉल, दुकान या ठेले पर काम करने वाले को अपना लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र दुकान में साफ तौर पर लगाना होगा। छोटे व्यापारियों और फड़ वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन दिखाना जरूरी होगा।

नियम तोड़ने पर लगेगा दो लाख रुपये तक का जुर्माना

अगर किसी ने इन नियमों को नजरअंदाज किया, तो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
स्वास्थ्य सचिव और एफडीए कमिश्नर ने साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों और दुकानों में परोसे जाने वाले खाने की क्वॉलिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं, एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने भी चेतावनी दी है—बिना लाइसेंस अगर कोई खाद्य कारोबार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी।
अब लोगों और खाद्य कारोबारियों को ये समझाने की जिम्मेदारी भी सरकार ने उठाई है कि साफ-सुथरा और सुरक्षित खाना कैसे पहचाना जाए। इसके लिए बैनर, पोस्टर, पर्चे और सोशल मीडिया जैसे आसान माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर किसी तक ये जानकारी पहुंच सके।

शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी

अगर किसी को खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई शक हो, तो वो बेझिझक सरकार के टोल फ्री नंबर 18001804246 पर कॉल कर सकता है। शिकायत मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचेगी और जरूरी कदम उठाएगी।

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