कोलकाता की एक अदालत ने संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया है। इस मामले में आज सजा का एलान होगा। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है,
संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।
इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी थी। न्यायाधीश ने कहा कि रॉय का बयान दोपहर साढ़े 12 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है। उन्हें 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
रिपोर्ट:- कनक चौहान