बिहार में पहला ऐसा मामला देखने को मिला है, जहां एक मां ने अपने बेटे की बुरी आदत के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया. मुकदमा लड़कर उसे सजा दिलवाई. दलीलें सुनने के बाद सिविल कोर्ट (Civil court) के एडीजे चार की न्यायालय ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट के इस फैसले और मां के साहसिक कदम की काफी चर्चा हो रही है.
बिहार में पहला ऐसा मामला देखने को मिला है, जहां एक मां ने अपने बेटे की बुरी आदत के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया. मुकदमा लड़कर उसे सजा दिलवाई. दलीलें सुनने के बाद सिविल कोर्ट के एडीजे चार की न्यायालय (Civil Court) ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट के इस फैसले और मां के साहसिक कदम की काफी चर्चा हो रही है.
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि 10 जून को अपने बेटे की शराब पीने की बुरी आदत के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जहां कोर्ट ने तमाम सबूत और दलीलों के बाद दोषी आदित्य कुमार को पांच साल की सजा व 1 लाख का आर्थिक दंड लगाया है.
कोर्ट के फैसले व मां के साहसिक कदम को काबिले तारीफ बताते हुए अधिवक्ता अभिषेक कुमार और अरशद मोहम्मद जफर ने कहा कि शराबबंदी कानून लागू करने में यह एक सराहनीय भूमिका है.