देश में मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी व सटीक बनाने के लिए चुनाव विभाग ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। अब अगर किसी का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है, हटवाना है, या किसी भी तरह की गलती ठीक करवानी है तो विभाग ने तत्काल फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को निर्देश भेजते हुए कहा है कि युवा मतदाताओं, नए मतदाताओं और उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनका नाम किसी वजह से लिस्ट से कट गया है। इसके लिए बूथ लेवल अफसरों को घर–घर जाकर जानकारी लेने और फॉर्म उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
कौन-से फॉर्म भरने होंगे?
नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 नाम हटाने या मृतक/शिफ्टेड मतदाता को हटाने के लिए: फॉर्म-7 नाम या एड्रेस में सुधार के लिए: फॉर्म-8 ये सभी फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध हैं। युवा वोटर मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए भी अपना डिजिटल आवेदन जमा कर सकते हैं।
कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
विभाग ने जिले जिले में अंतिम तिथि तय की है और यह अभियान सीमित समय के लिए चलाया जा रहा है। अधिकारी लोगों से समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील कर रहे हैं ताकि आगामी चुनावों में किसी भी मतदाता का नाम सूची से न छूटे।
क्या बदलाव हो रहे हैं?
सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने इस बार सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त किया है। एड्रेस प्रूफ, उम्र प्रमाण और संबंधित दस्तावेजों को तुरंत वेरिफाई किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की फर्जी प्रविष्टि रोकी जा सके।






