Join WhatsApp Group Join WhatsApp Group

अनलॉक 1: नाईट कर्फ्यू के सम्बन्ध में ग्रह मंत्रलाय के नए आदेश, जानिए रात में किन लोगो को निकलने की अनुमति

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने दिन के समय जब प्रतिबंधों से छूट दी थी तो शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया था। चौथे चरण में भी यह नियम लागू रहा। इसके बाद सरकार ने अनलॉक 1.0 के लिए नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया। अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को कहा, ”रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर पूरे देश में सख्ती से रोक है। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट है। कुछ राज्य हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों को भी रोक रहे हैं।” उन्होंने कहा कि राज्यों से ऐसा नहीं करने को कहा गया है।

गृह मंत्रालयन ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है, यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी गई है। इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए।

Share
Now