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मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं: 3 महीने से अधिक पेंडिंग केस अब चीफ जस्टिस के पास जाएंगे….

देश की न्याय व्यवस्था को तेज़ और प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट में अगर कोई केस 3 महीने से ज्यादा समय तक पेंडिंग रहता है, तो वह केस सीधे उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा।

इस फैसले के पीछे मकसद है—न्याय में देरी को रोकना और लोगों को समय पर इंसाफ दिलाना।
कई बार मामूली कारणों से हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई टलती रहती है, जिससे न्याय की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि ऐसे केसों की मॉनिटरिंग की जाए और तय समयसीमा के भीतर निपटारा किया जाए।

इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि लाखों पेंडिंग मामलों पर जल्द असर दिखेगा और अदालतों पर बढ़ रहा बोझ भी कुछ हद तक कम होगा।

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