59 चीनी ऐप के इस्तेमाल पर सरकार हुई सख्त- प्रतिबंध का सख्ती से करें पालन- नहीं तो होगी कार्रवाई….

  • भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने 59 चाइनीस ऐप को भारत में बैन कर दिया था.
  • जिस पर इस्तेमाल को लेकर अब भारत सरकार सख्त हो गई है।
  • और जनता से सख्ती के साथ पालन करने की अपील की गई है।
  • अन्यथा कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

साथ ही सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं.

नई दिल्ली:चीन के 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगाने के बाद सरकार ने मंगलवार को उन्हें निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इसके साथ ही उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बताते हुए 29 जून को टिकटॉक, कैमस्कैनर और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था।

सरकारी सूत्रों ने पीटीआई से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी कंपनियों को लिखते हुए चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधित ऐप का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर ऑपरेशन न सिर्फ अवैध है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध भी है।

सूत्रों ने बताया, कोई भी प्रतिबंधत ऐप भारत के अंदर किसी भी इस्तेमाल के लिए कंपनी की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है तो इसे सरकार के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, इन सभी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे मंत्रालय के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे, ऐसा नहीं करने पर गंभीर कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है।

मंत्रालय की तरफ से इन कंपनियों को कहा गया है कि संप्रभुता के अधिकारों और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 69ए का इस्तेमाल कर बैन लगाया गया है। इसलिए कंपनियां इस बारे में जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

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