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मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में युवक गिरफ्तार, भोजीपुरा पुलिस की कार्रवाई

बरेली। थाना भोजीपुरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने यूपी-112 पर कॉल कर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जान से मारने की धमकी दी और बार-बार पुलिस सहायता के लिए भी कॉल करता रहा। मामले की जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई को अनिल कुमार, निवासी घंघोरा पिपरिया रोड, मॉडर्न विलेज, थाना भोजीपुरा क्षेत्र ने यूपी-112 पर फोन किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने लगातार कई बार यूपी-112 पर कॉल कर पुलिस व्यवस्था को भी प्रभावित करने का प्रयास किया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना भोजीपुरा में उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई।

मंगलवार को थाना प्रभारी कुँवर बहादुर सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी अभियान में उपनिरीक्षक सुशील कुमार और कांस्टेबल सोनू कोरी की प्रमुख भूमिका रही। पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाकर पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए। पुलिस के अनुसार उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए अपने कृत्य पर माफी भी मांगी। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह की धमकी और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कानूनन गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।

पुलिस रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से मौजूद है। उसके खिलाफ थाना इज्जतनगर और थाना भोजीपुरा में कुल तीन आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास को भी विवेचना का हिस्सा बनाया है।

भोजीपुरा पुलिस का कहना है कि किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को धमकी देना, सरकारी आपातकालीन सेवाओं का दुरुपयोग करना तथा बार-बार फर्जी या अनावश्यक कॉल कर पुलिस व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि यूपी-112 जैसी आपातकालीन सेवाओं का उपयोग केवल वास्तविक जरूरत की स्थिति में ही करें। फर्जी कॉल, धमकी या आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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