उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा कर दिया गया है. उन पर बलात्कार के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रच उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है.
उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा कर दिया गया है. अगस्त 2021 में अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उन पर वाराणसी की युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. इस मामले में पिछले दिनों ही हाई कोर्ट से अमिताभ ठाकुर को जमानत मिली थी.
पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रच उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है. इसी मामले में हजरतगंज पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
14 मार्च को हाई कोर्ट ने दी थी जमानत
इस मामले में 14 मार्च को सुनवाई में लखनऊ हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच से आरोपी अमिताभ ठाकुर को जमानत दे दी गई थी. दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था. साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के कहने पर पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया था.