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देश के सबसे चर्चित निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला सुरेंद्र कोहली की तत्काल रिहाई…

नई दिल्ली के निठारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नौकर सुरेंद्र कोली को राहत देते हुए उसकी उम्रकैद की सजा रद्द कर दी है। कोली की क्यूरेटिव याचिका मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच , CJI बी. आर. गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ , ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब कोली बाकी 12 मामलों में पहले ही बरी हो चुका है, तो एक मामले में दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। सुनवाई के दौरान CJI गवई ने टिप्पणी की थी कि अगर बाकी मामलों में बरी होने के बाद उसे सजा दी जाती है, तो यह न्याय का उपहास होगा।

वहीं, जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि सिर्फ रसोई के चाकू की बरामदगी और कोली के बयान के आधार पर दोषसिद्धि सही नहीं हो सकती। निठारी हत्याकांड में कोली पर 2005 से 2007 के बीच हत्या और बलात्कार के 13 मामले दर्ज हुए थे। 12 मामलों में वह पहले ही बरी हो चुका था, लेकिन एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि 2011 के पुनर्विचार आदेश को वापस लिया जाता है और सभी सज़ा रद्द की जाती हैं। अदालत ने आदेश दिया कि सुरेंद्र कोली को तत्काल रिहा किया जाए।

रिपोर्ट : ज्योति नौटियाल

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