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ऑपरेशन सवेरा-2.0 के अन्तर्गत मादक पदार्थ तस्करी के विरूध्द सख्त कार्रवाई, पिट-एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत बंदी को किया गया निरूध्द।

       ➡️अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सचिव (गृह विभाग) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पिट-एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

     📍उक्त अधिनियम के अंतर्गत  इस्लाम पुत्र कमरूदीन, निवासी ग्राम मैनपुरा उर्फ मोहनपुरा, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर को भविष्य में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के उद्देश्य से निरुद्ध बंदी किया गया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था, समाज की सुरक्षा तथा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के दृष्टिगत की गई है।

       ♨️निरोधात्मक आदेश के अनुपालन में संबंधित अभियुक्त को जिला कारागार, सहारनपुर में निरुद्ध रखा गया है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सरकार एवं पुलिस प्रशासन की जीरो टॉलरेन्स नीति को दर्शाती है।

       ♻️जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं वितरण से जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरंतर सतर्कता एवं कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए नशामुक्त एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
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