मथुरा: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह के सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखे। अगली सुनवाई 23 जनवरी होगी। कोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह का सर्वे किए जाने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वव्यापी दिशा-निर्देश मांगने वाले एक अस्पष्ट आवेदन पर कार्रवाई की। शाही ईदगाह कमेटी ने सभी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्ज़िद पक्ष की याचिका सुने। हाईकोर्ट को अभी सर्वे का आदेश नहीं देना था।
गौरतलब है कि शाही ईदगाह में सर्वे की मांग को लेकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे है। वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। इसके अलावा वहां शेषनाग की एक छवि भी मौजूद है। उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी