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UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्ति मामले में SC का तारीख बढ़ाने से इनकार मात्र 03 दिन बचे …..

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि वक्फ बोर्डों को दी गई डेडलाइन पहले से ही पर्याप्त थी और अब देरी का कोई औचित्य नहीं बनता।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, संपत्तियों का सही और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार होना बेहद जरूरी है ताकि आगे किसी भी तरह के विवाद या दुरुपयोग की स्थिति न बने।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना किसी तकनीकी रूप से कठिन प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए।याचिका में दलील दी गई थी कि कई राज्यों में वक्फ बोर्डों के पास संसाधनों की कमी है,

और रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम धीमी गति से चल रहा है। हालांकि, अदालत ने इसे पर्याप्त कारण मानने से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पोर्टल पर विवरण अपलोड करने से वक्फ संपत्तियों का एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और विश्वसनीय डेटा तैयार होगा, जो आगे प्रशासनिक फैसलों और जांचों में मदद करेगा।

अदालत के इस फैसले के बाद अब वक्फ बोर्डों को तय सीमा के भीतर ही सभी विवरण अपडेट करने होंगे। संभावित रूप से इसका असर राज्यों में चल रही वक्फ संपत्ति विवादों की निगरानी और जवाबदेही पर भी पड़ेगा।

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