उत्तरप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना जारी कर दी गई है।
यह 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसके तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी।
यह शत प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से शनिवार को ओटीएस योजना जारी की गई। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी।
इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
इसी प्रकार तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है।
तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी विभाग की बेवसाइट पर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है।