दुकानदार नहीं दे रहे नई GST दरों के हिसाब से सामान? इन नम्बरों पर करें शिकायतदेहरादून/लखनऊ/दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कई उत्पादों और सेवाओं पर GST दरों में संशोधन किया गया है। लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि दुकानदार अब भी पुराने रेट पर ही सामान बेच रहे हैं। इससे आम लोगों को जेब पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है।सरकार ने सभी व्यापारियों और दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नई दरों के अनुसार ही GST वसूलें। अगर कोई व्यापारी ऐसा नहीं करता है तो उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर1. नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) हेल्पलाइन – 011-214006432. CBIC (Central Board of Indirect Taxes & Customs) हेल्पलाइन – 1800-1200-2323. GST हेल्प डेस्क ईमेल – [email protected]. कंज्यूमर हेल्पलाइन (राष्ट्रीय) – 1800-11-4000 इसके अलावा, उत्तराखंड में उपभोक्ता वाणिज्य कर विभाग की हेल्पलाइन 1800-180-4242, उत्तर प्रदेश में 1800-1800-888 और दिल्ली में 155210 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमेशा सामान खरीदते वक्त बिल जरूर लें। बिल पर GST दर चेक करें। यदि दुकानदार नई दरों का पालन नहीं करता तो तुरंत संबंधित विभाग को जानकारी दें। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी दुकानदार नई GST दरों को नजरअंदाज करेगा, उसके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






