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लोकडाउन- 5’कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरा देश खुलेगा-राज्य सरकार को दिए गए बड़े अधिकार-देश अनलॉक की तरफ…

  • लॉकडाउन 4.0 31 मई को खत्म हो रहा है।
  • सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है।
  • अब लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा।
  • इस जोन के लिए सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है।
  •  कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट दी  है।  

नई दिल्ली
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक 1 की गाइडलाइन्स (Unlock 1 Guidelines and rules) जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

जहां भी पाबंदी होगी, वहां पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं अनलॉक-1 में क्या-क्या कब से खुलेगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सब खुलेगा! 
कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा। 

– पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। 

आइए जानते हैं क्या है गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस : 

– आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी। 

– आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। 

– राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। 

– शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। 

– रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा

– स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा

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