कोलकाता, 7 सितंबर 2025 – कोलकाता नगर निगम ने शहर के सभी व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। अब सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और होर्डिंग्स पर बंगाली भाषा का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
नगर निगम का कहना है कि यह कदम भाषाई अधिकार को बढ़ावा देने और शहर में समावेशिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर आयुक्त धवल जैन ने 30 अगस्त को जारी परिपत्र में बताया कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इस आदेश का पालन 30 सितंबर 2025 तक करना होगा।
इस आदेश के तहत दुकानों और व्यवसायों को अपनी होर्डिंग्स, साइनबोर्ड और विज्ञापन सामग्री में बंगाली भाषा का प्रयोग करना होगा। नगर निगम ने कहा कि यह केवल भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ही नहीं, बल्कि शहर में सभी समुदायों के लिए पहचान और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम शहर में भाषा और सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। वहीं व्यापारियों के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण टीमें सक्रिय रहेंगी।






