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वर्दी में मेकअप और वीडियो बनाना गैरकानूनी , इस राज्य में वर्दी में रील बनाने पर बैन…

बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मेकअप कर या सोशल मीडिया पर रील बनाकर उसे पोस्ट नहीं करेगा। यह आदेश राज्य भर के सभी पुलिसकर्मियों पर लागू होगा।

मुख्यालय ने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी आचरण को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा और उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर कई पुलिसकर्मियों के रील और वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें वे वर्दी में ड्यूटी के दौरान नाचते या अभिनय करते नजर आए। इससे विभाग की साख पर सवाल उठे और पुलिस बल की गंभीरता पर भी आलोचना हुई।

आदेश की मुख्य बातें:

  • ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मेकअप नहीं करेगा।
  • वर्दी में रील या कोई भी सोशल मीडिया वीडियो बनाना प्रतिबंधित है।
  • किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो पोस्ट करना सख्त मना है।
  • आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जिसमें सस्पेंशन तक की सजा हो सकती है।

बिहार पुलिस मुख्यालय का मानना है कि यह कदम पुलिस बल की छवि को और अधिक पेशेवर और गंभीर बनाने के लिए उठाया गया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल निजी समय में किया जा सकता है, लेकिन ड्यूटी के समय अनुशासन सर्वोपरि है।

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