सीतापुर में एक विवादित मामला सामने आया है, जहां पुलिस अधीक्षक (एसपी) पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। यह आरोप इसलिए लगाया गया है क्योंकि एसपी पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था।
इस मामले में विपक्षी दलों ने एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि एसपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, और जल्द ही इसके परिणाम सामने आएंगे। यह मामला सीतापुर में एक बड़ा विवाद बन गया है, और लोगों में एसपी के खिलाफ आक्रोश है । अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन को गंभीर अपराध मानते हुए 2021 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पारित किया, जिसे 2024 में और कठोर किया गया। धारा 5 के अनुसार किसी को भय दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने पर 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है। पहले दृष्टिकोण में फखरुद्दीन द्वारा लगाए गए आरोप इस अधिनियम की धारा 5 के तहत आते हैं।