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D M अब नहीं कर सकेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का निरीक्षण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…..

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी (डीएम) को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का निरीक्षण करने और शिक्षकों को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने डीएम के आदेश पर एसडीएम द्वारा किए गए निरीक्षण और शिक्षकों के खिलाफ जारी निर्देशों को अवैध करार दिया है।

क्या कहा कोर्ट ने

हाईकोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का संचालन और निरीक्षण केवल परिषद और उसके अधिकृत अधिकारी ही कर सकते हैं। जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।

याचिका पर फैसला
यह आदेश सहायक अध्यापक संतोश कुमार की याचिका पर जस्टिस जे जे मुनीर द्वारा दिया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि डीएम और एसडीएम द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कर शिक्षकों को आदेश देना नियम विरुद्ध है।

कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि—

विद्यालयों की देखरेख की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा परिषद की है।

परिषद से जुड़े अधिकारी ही स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) भी इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं।

डीएम को विद्यालय निरीक्षण से जुड़े आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
इस फैसले के बाद अब जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। केवल परिषद के अधिकृत अधिकारी ही यह कार्य करेंगे।

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