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CJM कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुज चौधरी पर FIR नहीं, संभल एसपी बोले-

उत्तर प्रदेश स्थित संभल जिले के चंदौसी स्थित एक अदालत ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर तथा अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. हालांकि, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रशासन इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा. संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस अदालत के आदेश को चुनौती देगी. उन्होंने कहा, ‘अपील दायर की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में भी संभल पुलिस के आधिकारिक अकाउंट से लिखा गया-  न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी.

अनुज चौधरी के खिलाफ क्या है मामला?

बता दें ASP अनुज चौधरी के खिलाफ यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभांशु सुधीर ने नौ जनवरी को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर उस याचिका पर पारित किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी.शिकायत के अनुसार, नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय इलाके के निवासी यामीन ने आरोप लगाया कि उनका 24 वर्षीय बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को पापड़ बेचने के लिए निकला था और शाही जामा मस्जिद के पास पुलिसकर्मियों ने उसे गोली मार दी.

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