बांका व्यवहार न्यायालय में,उमा कुमारी, जुडिशल मजिस्ट्रेट , फर्स्ट क्लास की अदालत ने ,आर्म्स एक्ट में दो अभियुक्त विकास कुमार एवं पुरुषोत्तम कुमार को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ में ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। उक्त घटना बेलहर थाना कांड संख्या 195/2021 की है। जिसका जी० आर० नंबर 1542/2021, बेलहर थाना के तत्कालीन एस०एच०ओ० विनोद कुमार की अर्जी पर अदालत में दर्ज की गई । विनोद कुमार ने धारा 25(1-b) a , 26, 35 आर्म्स एक्ट के तहत विकास कुमार, पिता प्रकाश यादव, पुरुषोत्तम यादव पिता प्रकाश यादव दोनो अमगढ़वा गावं का निवासी थाना बेलहर जिला बांका के उपर एफ आई आर किया। दोनो अभियुक्त को सजा दिलाने में सरकार की ओर से राहुल कुमार सहनी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी , बांका, अनंत
राम पंडित जिला अभियोजन पदाधिकारी की अहम भूमिका रही। रिपोर्ट: मनोरंजन प्रसाद, ब्यूरो चीफ, बांका।







