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जमानत पर बड़ा सवाल: क्यों उमर खालिद और शरजील इमाम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत?

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों की कथित साजिश मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। बचाव पक्ष ने यह कहते हुए दलील दी कि आरोपी निर्दोष हैं, लेकिन अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब वकील इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम को साजिश का मास्टरमाइंड बताया था। उनके खिलाफ UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज है। हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला इस बहुचर्चित मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी होंगी।

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