मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस स्टेशनों के परिसर में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है और डीजीपी समेत कई अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। आपकों बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने ये जानकारी साझा की है।
उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एसके कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस स्टेशन परिसरों के अंदर मंदिरों के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर डीजीपी और अन्य को नोटिस भी दिए. जिसमें वकील ने तर्क दिया कि जिस खुली जगह पर मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है वह एक सार्वजनिक स्थान है। वकील सतीश वर्मा ने कहा कि इस प्रकार पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर मंदिरों का चल रहा निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए कुछ पुलिस स्टेशनों में मंदिर पहले ही बन चुके हैं.